रांची, मार्च 11 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मंगलवार को रांची शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद रांची नगर निगम को निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित करते हुए बंद कर दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि रांची में चल रहे 33 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट जिनके पास मैप की स्वीकृति सहित उचित लाइसेंस नहीं थे, उनसे रांची नगर निगम ने शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उनके जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए रांची नगर निगम ने रांची शहर के 33 रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को बंद कर सील कर दिया है। कोर्ट को बताया कि राज्य में बार एवं रेस्टोरेंट के संचालक को लेकर राज्य सरकार जल्द एक नियमावली...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.