औरंगाबाद, जून 6 -- फीम डोडा की तस्करी करने के मामले में अदालत ने जेल में बंद लाइन होटल संचालक को चार साल कैद की सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट इसरार अहमद ने बारूण थाना कांड संख्या-117/22 में सजा के बिंदू पर सुनवाई की। एनडीपीएस के स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिला के पावरझंगी निवासी बलजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट में चार साल कैद की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। उसे एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में 22 मई को दोषी ठहराया गया था। बताया कि बारूण थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि एनएच-2 पर जोगिया के समीप खालसा लाइन होटल के संचालक बलजीत सिंह मादक पदार्थ की बिक्री करता है...