मथुरा, दिसम्बर 1 -- सहायक श्रमायुक्त एमएल पाल द्वारा अपने कार्यालय में बाल श्रमिक अभियान के तहत बैण्डबाजा और रोड लाइट के मालिकों के साथ बैठक कर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए किशोरों एवं बाल श्रमिकों से कार्य नहीं लेने की अपील की गई। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि श्रम अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु से कम वर्ष के बच्चे से कहीं भी कार्य नहीं करा सकते हैं। जबकि खतरनाक प्रक्रिया में 18 वर्ष से कम आयु के किशोरो से भी कार्य कराया जाना पूर्णतः निषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिकों से काम कराने पर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार रू 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना एवं 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर एक से 15 दिसम्बर तक बाल एवं किशोर श्रम अध...