पीलीभीत, अप्रैल 23 -- जिला आबकारी अधिकारी कल्पनाथ रजक ने जनपद भर के बारातघर और रिजोर्ट्स संचालकों को ओकेजनल बार संचालित करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी बारातघर और रिजोर्ट्स संचालकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं। बगैर पंजीकरण के ओकेजनल बार संचालित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर कोई इवेंट है तो एक दिन का बार पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित फीस को जमा करना होगा। पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
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