रांची, दिसम्बर 8 -- रांची, संवाददाता। राजधानी रांची के रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। स्थानीय अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन को लेकर ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की है। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ में आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पूर्व में कोर्ट के आदेश के आलोक में रिम्स की ओर से शपथपत्र दायर कर जवाब प्रस्तुत किया गया था। जवाब में रिम्स प्रबंधन ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्...