रांची, नवम्बर 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने के मामले की गयी कार्रवाई की जानकारी देने के लिए रिम्स ने हाईकोर्ट से समय मांगा है। सोमवार को रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी शपथपत्र दाखिल नहीं किया जा सका है, इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रिम्स को समय देते हुए सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाए जाने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इस पर रिम्स की ओर से बताया गया था कि संबंधित कर्मचारी और अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने इसे अपर्याप्त मानते हुए रिम्स प्रशासन को विस्तृत शपथप...