रांची, फरवरी 2 -- रांची, संवाददाता। राजधानी रांची स्थित रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाने से संबंधित खबरों पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले तथा सरकारी-निजी अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के नियमानुसार निष्पादन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। अदालत के पूर्व आदेश के आलोक में रिम्स प्रबंधन की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। रिम्स ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट के विधिवत निष्पादन के लिए चयनित कंपनी ने एक फरवरी से कार्य प्रारंभ कर दिया है और अदालत द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर लिया गया है। सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार पाठक ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर गंभीर आरोप ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.