रांची, जनवरी 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयान देने के मामले में हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई से रोक हटा ली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने बुधवार को पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश वापस ले लिया। बयानबाजी के खिलाफ बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रामगढ़, सिमडेगा, बरहेट और मधुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मरांडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया है। एक निजी यूट्यूब चैनल ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया गया था। इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के 6 जिलों के थानों में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा, रामगढ़ थान...