दिल्ली, जून 23 -- दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में फिलहाल बुलडोजर नहीं गरजेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस इलाके की 7 संपत्तियों तोड़ने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हाई कोर्ट ने इसके अलावा अन्य मामलों के साथ इसे 10 जुलाई को सुनवाई के लिए तय किया है। कोर्ट के आदेश के बाद वहां के लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले 16 जून को भी बाटला हाउस पर बुलडोजर ऐक्शन मामले पर सुनवाई हुई थी। तब 16 जून के आदेश में,न्यायमूर्ति तेजस कार्या ने DDA और अन्य संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ताओं में से एक ने दावा किया कि उसकी संपत्ति, खसरा नंबर 279 में होने के बावजूद, PM-UDAY योजना के तहत योग्य थी। 11 जून को, हाई कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा तोड़फोड़ को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) में कोई राहत देने से इनकार कर द...