अररिया, नवम्बर 13 -- अररिया, निज संवाददाता कृषि उत्पादन बाजार समिति अररिया स्थित मतगणना स्थल में बनाये गये बज्रगृह और मतगणना हॉल के आसपास और संपूर्ण अररिया जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है।डीएम व एसपी ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए एसडीओ एसडीपीओ और सभी थानेदारों से इसे मुस्तैदी से लागू करने का निर्देश दिया है।वहीं कोई भी व्यक्ति मतगणना केंद्र के अंदर मोबाईल,कॉडलेश, वायरलेश,कैमरा आदि किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।मतगणना के दिन मतगणना स्थल के ईद-गिर्द परिधि में अनावश्यक भीड़ लगाने पर रोक रहेगी। किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ को रखने या लेकर जुलूस, धरना प्रदर्शन करने आदि पर रोक रहेगी।मतगणना केंद्र के आसपास किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजेगा। परिणाम घोषणा के ब...