हल्द्वानी, अक्टूबर 16 -- हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। त्योहारों के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने व आगजनी की घटनाओं की रोकथाम को एसडीएम राहुल शाह ने पटाखा विक्रेताओं व गोदाम स्वामियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चेतावनी दी है कि यदि बाजार क्षेत्र में गोदाम बनाकर पटाखों का भंडारण किया गया तो संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसडीएम शाह ने कहा है कि शहर में पटाखों की बिक्री व भंडारण केवल विस्फोटक नियमावली-2008 के अंतर्गत जारी लाइसेंस के मुताबिक ही किया जाएगा। खुदरा दुकानों में पटाखों का अधिकतम भंडारण 100 किलोग्राम व गोदामों में 500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दुकान व गोदाम में कम से कम दो अग्निशमन यंत्र, रेत की बाल्टी व पानी से भरा ड्रम अनिवार्य रूप से रखा जाए। परिसर में स्पष्ट रूप से धूम्रपान निषेध व अग्नि से...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.