नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार और अन्य वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार रैकेट की सीबीआई जांच कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और अन्य को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में केंद्र सरकार और एनसीटीए के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और सीबीआई को पक्षकार बनाया है। अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दाखिल याचिका में राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं के पार सक्रिय संगठित शिकार गिरोहों द्वारा बाघों की आबादी के लिए उत्पन्न गंभीर खतरे पर प्रकाश डाला। याचिका में कहा गया कि कम से कम 30 फीसदी बाघ निर्द...