नई दिल्ली, जनवरी 31 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने खनन कंपनियों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि 'यह बेहद गंभीर मसला है, ऐसे में हम इसमें उच्च न्यायालय के आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी को कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए बागेश्वर जिला में सभी खनन गतिविधियों पर रोक अंतरिम रोक लगा थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि स्पष्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने...
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