नैनीताल, जून 30 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के गरुड़ गंगा नदी में 22 करोड़ रुपये की लागत से बन रही बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण कार्य पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। यह जनहित याचिका गरुड़ (बागेश्वर) निवासी दिनेश चंद्र सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह पार्किंग नगर पंचायत गरुड़ के गोलू मार्केट टैक्सी स्टैंड के ठीक ऊपर गरुड़ गंगा नदी के बीचों-बीच बनाई जा रही है, जिससे न केवल नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि बरसात के मौसम में बाढ़ का गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस परियोजना का कार्यदायी स...