गुड़गांव, मई 27 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। बागवानी विभाग की सात सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है। हरियाणा मुख्य सचिव की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार बागवानी विभाग के अन्तर्गत हॉर्टनेट के अन्तर्गत पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आवेदन की स्वीकृति, भावान्तर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत के बाद प्रोत्साहन के निपटारा होगा। डीसी अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद दावे के निपटारा के लिए 21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। नर्सरी फ्रूट लाइसेंस तथा नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अंदर प्रदान किया जाएगा। हॉर्टनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिड...