मेरठ, दिसम्बर 1 -- सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद से पूछा कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के अलावा बाकी उस जैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। परिषद के अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे सके और दो माह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने परिषद को दो माह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी। यह जानकारी याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना के अधिवक्ता तुषार जैन ने दी। उन्होंने बताया सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 ध्वस्तीकरण के लिए मांगी फोर्स उपलब्ध करा दी थी। आवास एवं विकास परिषद न...