पटना, नवम्बर 27 -- पटना हाईकोर्ट ने शराब की तस्करी में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल नहीं होने के बावजूद उसे जब्त कर रखने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने पंजीकृत मालिक के पक्ष में मोटरसाइिकल छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने करनाल कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गोलू कुमार नाम के एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल से उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई थी। इसको लेकर आवेदक और गोलू कुमार के बीच कुछ विवाद हो गया। इसके बाद गोलू ने झूठे मामले में फंसाने के लिए आवेदक की मोटरसाइकिल में अवैध शराब रख उसे जब्त करवा दिया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि घटना में आवेदक की मोटरसाइकिल की कोई संलिप्तता नहीं है। इस मामले में गोलू कुमार और उसकी मोटरसाइकिल क...