नई दिल्ली, जनवरी 23 -- कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। जून 2025 में कोर्ट के एकल पीठ के आदेश के बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई थीं। तब राज्य सरकार ने इसे लागू किया था और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा था कि बाइक टैक्सी अवैध हैं, इसलिए कंपनियों को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। इस फैसले से हजारों ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हुई थी और बेंगलुरु जैसे शहरों में यातायात के विकल्प सीमित हो गए थे। यह भी पढ़ें- बगल की सीट पर डोभाल को देखकर चौंके पूर्व केंद्रीय मंत्री, तत्काल ली सेल्फी और. अब डिवीजन बेंच ने इस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई की और पुराने फैसले को पलट दिया। चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने कहा क...