नई दिल्ली, जून 30 -- केंद्र सरकार दोपहिया वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि अब नए दोपहिया वाहन खरीदते समय वाहन निर्माता कंपनियों को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने नए नियम के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सरकार ने हाल ही में मसौदा अधिसूचना जारी की है। नए नियम अंतिम अधिसूचना जारी होने के तीन महीने में अनिवार्य हो जाएंगे। इस फैसले का मकसद दुपहिया चालक और पीछे बैठने वाले यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट मिलेगा मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि बाइक या स्कूटर की बिक्री के समय वाहन कंपनियां दो हेलमेट ग्राहक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगी। हेलमेट की गुणवत्ता बीआईएस के मानकों ...