अलीगढ़, जुलाई 22 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गोधा में नौ साल पहले बाइक की टक्कर से वृद्धा की मौत के मामले में गभाना ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी मोहित निर्वाल ने चालक को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से दो हजार रुपये वादी को देने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी कार्तिक जैन ने बताया कि गोधा निवासी सत्यप्रकाश ने जवां थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार नवंबर 2016 को उनकी 80 वर्षीय मां चंद्रवती घेर से घर आ रही थीं। शाम करीब साढ़े पांच बजे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी। इससे उनकी मौत हो गई। मामले में गोधा निवासी बाइक चालक वीरेश को नामजद किया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने वीरेश को दोषी करार देते हुए फै...