बदायूं, नवम्बर 29 -- बदायूं,विधि संवाददाता। न्यायालय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली व सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने सात वर्ष पुराने बीमा विवाद मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को वादिनी को बीमा राशि, ब्याज और क्षतिपूर्ति दो माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने माना कि कंपनी ने चोरी हुए वाहन के दावे के निस्तारण में अनुचित विलंब किया। जिससे बीमा कंपनी ने सेवा में कमी बरती। वादिनी विमलेश पत्नी प्रमोद कुमार ने अपनी बाइक का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी 31 जुलाई 2017 से 30 जुलाई 2018 तक वैध थी। 16 अगस्त 2017 को दोपहर में उनकी बाइक जिला अस्पताल से चोरी हो गई। चोरी का मुकदमा 18 अगस्त 2017 को सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। वादिनी का कहना था कि चोरी की सूचना और सभी आवश्यक कागजात ...