बांदा, दिसम्बर 1 -- जनपद में अब केंद्रों व दुकानों में आठ बजे के बाद खाद की बिक्री नहीं होगी। यदि हुई तो विक्रेता तुरंत पकड़ में आ जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जियो फेन्सिंग व्यवस्था लागू की गई है। पॉस मशीन एल-1 नई तकनीक से जुड़ी है जो विक्रेताओं पर नजर रखने में सक्षम होगी। जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अक्सर किसानों की शिकायत होती है कि समितियों व अन्य उर्वरक विक्रेता रात के अंधेरे में खाद की कालाबाजारी करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है। जियो फेन्सिंग इस पर अंकुश लगाएगी। पॉस मशीन उसी बिक्री केंद्र पर कार्य करेगी, जिसके लिए आवंटित की गई है। सभी फुटकर उर्वरक विक्रेता खाद की बिक्री पॉस मशीन एल-1 मशीन से ही करेंगे। शाम आठ बजे के बाद खाद नहीं बेंच पाएंगे। यदि इसके बाद उर्वरक विक्रय किया जात...