बांदा, नवम्बर 25 -- बांदा। संवाददाता एक किशोर के साथ कुकर्म के प्रयास व उसके नाजुक अंगों को चोट पहुंचाने के मामले में मंगलवार अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी छोटू उर्फ विजय को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने छोटू उर्फ विजय पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना 31 अक्तूबर 2021 को मर्का थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी और किशोर के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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