लखनऊ, मार्च 26 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर वकील के घर में घुसकर डकैती डालने के आरोपी बांग्लादेश के बारहखड़ी गांव निवासी असलम उर्फ खोकन को दोषी ठहराते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने विदेशी अधिनियम के अंतर्गत भी 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी कमलेश कुमार साहू ने बताया कि घटना की रिपोर्ट 25 मई 2018 को अधिवक्ता पुलकित मिश्रा ने हसनगंज थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया है कि वह अधिवक्ता रतन कांत शर्मा के जूनियर हैं। रतन कांत शर्मा व उनके भाई कर्नल शशिकांत शर्मा का परिवार शहर से बाहर रहता है। रतन कांत शर्मा एवं कर्नल शशि कांत शर्मा ने घर की सुरक्षा के लिए आगे के हिस्से में अमित एवं शिवकुमार शर्मा को रखा था। अम...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.