रांची, जून 25 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी पीके वर्मा की अदालत ने बुधवार को एक अहम फैसले में बांग्लादेशी युवती निपाह अख्तर उर्फ खुशी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। निपाह पर भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रहने का आरोप था। सुनवाई के दौरान आरोपी निपाह को हजारीबाग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उसके बचाव में डालसा के एलएडीसी अधिवक्ता बीरेंद्र प्रताप ने अदालत में पक्ष रखा था। घटना को लेकर बरियातू थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी सुरेश कुमार मंडल ने 31 मई 2024 को सीमा में बिना किसी कागजात के दाखिल होना तथा घुसपैठ कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में रहने का आरोप लगाते हुए निपाह अख्तर उर्फ खुशी, पायल दास उर्फ निम्पी बरुआ एवं अनिका दत्ता उर्फ शर्मिन अख्तर के खिलाफ बरियातू...