रांची, अगस्त 2 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में घुसपैठ से जुड़े मामले में आरोपी बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल की ओर से ईडी कोर्ट के संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 (1) के तहत ईडी की विशेष अदालत किसी आरोपित का पक्ष सुने बिना मामले में संज्ञान नहीं ले सकती है। इसलिए संज्ञान का आदेश अवैध है। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एक महिला सहित चार आरोपितों को ईडी ने 12 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। इन...