रांची, मार्च 19 -- रांची, संवाददाता। घुसपैठ मामले में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक रॉनी मंडल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बुधवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत सुरक्षित आदेश 22 मार्च को सुनाएगी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए एक फरवरी को याचिका दाखिल की थी। ईडी ने बीते 13 नवंबर को कोलकाता से दो बांग्लादेशी रॉनी मंडल और समीर चौधरी को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। ईडी ने रॉनी और समीर के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दोनों नाम बदल कर भारत में रह रहा है। पूछताछ में दोनों ने खुद को बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर ईडी रांची पहुंची थी।...