नई दिल्ली, मई 31 -- बिना पासपोर्ट एवं वैध कागजात के भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी को 2 वर्ष 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई है। बेतिया जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विमलेंदु कुमार ने अभियुक्त को फॉरेनर एक्ट की धारा 14 ए में 2 वर्ष तथा पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 में 6 माह कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। वहीं दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता बांग्लादेशी काला मियां नरसिद्धि जिला अंतर्गत दौहाडा थाना क्षेत्र के विलवाड़ा गांव का रहने वाला है। अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि 31 जनवरी 2023 को एस एस बी के अधिकारी हरेंद्र सिंह ने अभियुक्त को कैंप के समीप संदेहास्पद स्थिति में पकड़ स्थानीय थाना के हवाले करते हुए उसके विरुद्ध एफआई...