नई दिल्ली, अगस्त 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पर राज्य सरकार का अध्यादेश हाईकोर्ट द्वारा इसकी संवैधानिक वैधता पर फैसला लेने तक लंबित रहेगा। राज्य सरकार ने मंदिर के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर अध्यादेश जारी किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बांके बिहारी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की राज्य की योजना को मंजूरी देने के आदेश को भी वापस लेने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अध्यादेश को चुनौती दी गई है। इनमें से एक याचिका ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर, मथुरा की प्रबंध समिति की ओर से अधिवक्ता तन्वी दुबे ने दायर ...