नई दिल्ली, जुलाई 29 -- उत्तर प्रदेश के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास पुनर्विकास योजना से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया कि मंदिर के आसपास विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन इसके मूल स्वरूप और धरोहर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। याचिका में कहा गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष भेज दिया। पीठ ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर पहले से ही, शीर्ष अदालत में अन्य पीठ के समक्ष मामला लंबित है, इसलिए इस याचिका पर भी उन मामलों के साथ ही सुनवाई उचित होगी। सुप्रीम कोर्...