नई दिल्ली, मई 15 -- यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया है। अदालत ने यूपी सरकार को परियोजना के लिए आसपास की जमीन खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संशोधन कर यूपी सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नंवबर, 2023 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित योजना के अनुसार मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, इस दौरान यह शर्त लगाई गई कि अधिग्रहित भूमि देवता/ट्रस्ट के नाम पर हो। सर्वोच्च अदालत कहा कि यह एक स्थापित तथ्य है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचनाएं हैं। उन्हें उचित रखरखाव और अ...
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