बांका, मार्च 27 -- बांका, एक संवाददाता। बांका जिले में स्कूली बच्चों के परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से ऑटो और ई-रिक्शा के माध्यम से स्कूली बच्चों के परिवहन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में यातायात डीएसपी नीरज कुमार द्वारा निर्देश जारी किया गया है। यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत बांका जिले के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश को सख्ती से लागू करें। इस फैसले से स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऑटो और ई-रिक्शा में ओवरलोडिंग के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। इस प्रतिबंध के बाद अब स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करनी ...