बांका, दिसम्बर 11 -- बांका, एक संवाददाता। बांका सीजेएम-3 अविनाश कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए बेलहर थाना क्षेत्र के बधुनिंया गांव निवासी अभियुक्त संतोष कुमार सिंह को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने Rs.1000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाए जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले से जुड़े तथ्य बताते हैं कि 3 अप्रैल 2021 को बेलहर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संतोष कुमार सिंह के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने वहां से अवैध हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इसी मामले में बेलहर थाना कांड संख्या 342/21 दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए, जबकि बचाव पक्ष ने दो गवाह अदालत के सामने रखे। दोनों पक्षों की दलीलों...