बांका, मार्च 5 -- बांका, एक संवाददाता। बांका एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान की अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए सोनू उर्फ सोहन कुमार को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, अदालत ने 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त 6 महीने का कारावास भुगतना होगा। मामला 17 फरवरी 2021 का है, जब पीड़िता की मौसी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे प्रथम अभिषेक कुमार भान ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुबोध कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद देव चौधरी ने ...