प्रयागराज, जुलाई 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में बहू की हत्या में आरोपी ससुर शिवधानी सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा याची मृतका का ससुर है। वह बेटा-बहू से अलग रहता है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने याची के अधिवक्ता अक्षय रघुवंशी व सरकारी वकील को सुनकर दिया है। अधिवक्ता रघुवंशी ने अपनी बहस में कहा कि याची को झूठा फंसाया गया है। एफआईआर दर्ज करने में देरी का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। याची मृतका का ससुर है और वह अलग रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु के कारण का पता नहीं चला। बिसरा सुरक्षित है। वह 17 दिसंबर 2024 से जेल में है। जमानत पर रिहा होने पर वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...