संतकबीरनगर, जुलाई 16 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। दहेज के लिए पुत्रवधू की हत्या करने की आरोपी सास का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी सास कविता बरनवाल पर दहेज में चार पहिया व तीन लाख रुपए की मांग को लेकर अपनी पुत्रवधू की शादी के एक वर्ष पांच माह में हत्या करने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण में पति, सास, ससुर, देवर व ननद समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल के ग्राम हरहरवा थाना लुम्बनी जिला रुपनदेही निवासी राम लखन पुत्र रमाशंकर ने अभियोग पंजीकृत कराया था। मृतका के पिता का आरोप था 9 दिसम्बर 2023 को अपनी पुत्री की शादी विशाल बरनवाल पुत्र घनश्याम ग्राम तिलजा थाना दुधारा के साथ किया...