प्रयागराज, सितम्बर 13 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी के झगड़े के अगले दिन पत्नी द्वारा मायके में खुदकुशी को लेकर दर्ज मुकदमे में तीन ननदों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित विपक्षी से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला एवं न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बुलबुल पाल व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता विवेक पाल और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। एडवोकेट विवेक पाल का कहना है कि गत 21 अगस्त को प्रयागराज के करछना थाने में याचियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि इसमें पूरे परिवार को झूठा फंसाया गया है जबकि आंचल की खुदकुशी में याचियों की कोई भूमिका नहीं है। आंचल अपने मा...