लखनऊ, दिसम्बर 3 -- बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनकी टाउनशिप के साझा क्षेत्र में होने वाली बिजली खपत का ब्योरा हर महीने दिए जाने के लिए नियामक आयोग ने आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि हर महीने उपभोक्ताओं को खर्च का ब्योरा दिया जाए और हर तीन महीने में बिल की ऑडिट कॉपी पोर्टल पर सार्वजनिक की जाए। इस पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आदेश के अमल पर सख्ती किए जाने की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने के बाद तीन बार जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बाद भी अगर स्थितियां नहीं बदलती हैं तो सिंगल पॉइंट कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। अवधेश ने कहा कि आयोग को ऐसे लोगों की सूची तैयार करवानी चाहिए, जो उसके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। आदेश न मानने पर पहली बार में...