नई दिल्ली, जुलाई 20 -- अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो अब संभल जाइए। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है और बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1,000 रुपये तक का चालान सीधे कट रहा है। कुछ राज्यों में यह चालान और भी ज्यादा हो सकता है और कई जगहों पर गाड़ी जब्त करने तक की कार्रवाई की जा रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं। यह भी पढ़ें- मारुति ने वैगनआर के डिस्काउंट को बढ़ाकर अब Rs.1.05 लाख कर दियाक्या है नियम? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हेलमेट पहनना दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए अनिवार्य है। धारा 129 और 194D के तहत, बिना हेलमेट पाए जाने पर 1,000 तक जुर्माना लगाया जाता है। कुछ राज्यों में ट्रैफिक पुलिस वाहन का RC और ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकती है।पुलिस की बढ़ती सख्ती क्यों? हाल ही में सड़क स...
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