झांसी, नवम्बर 13 -- झांसी। विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर दस वर्ष का कठोर कारावास और 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि बरुआसागर थाना क्षेत्र सनौरा मोहल्ला निवासी सुरेन्द्र कुशवाहा ने बरुआसागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 15 नवंबर 2015 को दोपहर तीन बजे से उसकी नाबालिग पंद्रह वर्षीय बहन का कोई अता पता नहीं है, कई जगह तलाश किया कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम जानकारी मिली कि उसकी बहन को उसका रिश्तेदार मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़ पृथ्वीपुर निवासी धर्मेंद्र कुशवाहा बहला फुसला कर भगा ले गया है। पुलिस ने बरुआसागर स्टैंड के पास से अपहृत लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार...