बदायूं, नवम्बर 1 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी माना। दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के अनुसार,दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 26 अगस्त 2020 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़ित पक्ष ने बताया कि थाना हजरतपुर क्षेत्र के गांव हर्रामपुर निवासी रिश्तेदार 23 अगस्त को उसके घर आया। दो दिन रुकने के बाद वह उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उस...