बहराइच, सितम्बर 4 -- बहराइच, संवाददाता। हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को *न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाए हैं। वादी मुकदमा कुंवर किशोर शुक्ला ने 30 मई 2020 को थाना विशेश्वरगंज को लिखित सूचना दी गई कि उसकी बहन सविता देवी की शादी 20 वर्ष पहले ग्राम हरैय्या(डोलकुआ) निवासी रामकुबेर पुत्र राम धोखे पाण्डेय के साथ हुई थी। तथा उसके बच्चे भी थे। वादी के बहनोई रामकुबेर के अवैध सम्बन्ध के चलते जब वादी की बहन इसका विरोध करती थी। तो रामकुबेर उसे जान से मारने की धमकी देता था। तथा उसे मारता-पीटता था। इसी बात को लेकर 30 मई को सुबह करीब 07 बजे रामकुबेर ने वादी की बहन सविता देवी को कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में थाने में मुक...