बहराइच, नवम्बर 19 -- बहराइच, संवाददाता । एक किशोरी घास छीलने गई। तो उसके साथ हुई रेप की वारदात की थाने में एफआईआर दर्ज नही हुई। उल्टे उसके परिजनों पर दलित उत्पीड़न का केस दर्ज हो गया। मामला सीडब्ल्यूसी में आया तो इसे गंभीरता से ले हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला लाया गया है। जिले के थाना बौंडी के थानाध्यक्ष ने क्षेत्र की एक 14 वर्षीय बालिका के साथ हुए बलात्कार की घटना की सूचना पीड़ता व उसकी मां द्वारा थाने जाकर देने के बावजूद इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्हें न्याय नहीं मिल सका। तो पीड़ित बालिका ने बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के समक्ष अपनी आपबीती बताई। इस पर सीडब्ल्यूसी पीठ बेंच का मजिस्ट्रेट के चेयरमैन सतीश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य श्रवण कुमार शुक्ला, नवनीत मिश्रा, दीपमाला प्रधान व अर्चना ने इसे पाक्सो एक्ट का उल्लंघन मानते हुए थानाध्यक्ष बौंड...