नई दिल्ली, मई 7 -- बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवायी करते हुए, राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। हालांकि न्यायालय ने जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने संबंधी आदेश में तत्काल हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवायी 14 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ, बहराइच की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्रा ने दलील दी कि यह दरगाह 1375 ई0 में फिरोज शाह तुगलक ने सैयद सालार मसूद गाजी की याद में बनवाया था, यहां पर लंबे समय से हर साल जेठ के महीने में एक माह...
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