बहराइच, अक्टूबर 5 -- विशेश्वरगंज। रबी सीजन में खाद की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंद किसानों तक सरकारी दर पर खाद पहुंचाने के लिए सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता दिलीप कुमार दुबे ने बताया कि अब समितियों पर बिना मेंबर बने किसी भी किसान को खाद नहीं मिल पाएगी। सरकार ने महा सदस्यता अभियान शुरू करते हुए किसान पासबुक जारी किया है। जिस किसान के पास पासबुक होगी वही अपनी समिति से खाद ले सकता है। इस नियम के तहत समिति का मेंबर बनना अनिवार्य हो गया है। नये सदस्य बनने के लिए किसानों कोRs.226 शुल्क के साथ ही फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक खतौनी जमा करनी होगी। खतौनी में दर्ज रकबे के अनुसार किसानों को उर्वरक मिलेगी।

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