बहराइच, अक्टूबर 18 -- बहराइच, संवाददाता। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मो. खालिद ने बताया कि एकीकृत वक्फ प्रबन्धन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम-1995 लागू किया गया है। अधिनियम के प्राविधान के तहत केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उम्मीद केन्द्रीय पोर्टल, 2025 का शुभारम्भ किया गया है। उद्देश्य मौजूदा औकाफ का विवरण, पंजीकरण, लेखा, लेखा परीक्षा और वक्फ एवं बोर्ड के अन्य विवरण को उम्मीद पोर्टल पर लोड किया जाना है। डीएमओ खालिद ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ सम्पत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर भरे जाने की अन्तिम तिथि 05 दिसम्बर है। निर्धारित तिथि तक मुतवल्ली द्वारा विवरण न भरे जाने की दशा में 20 हजार का जुर्माना अथवा 06 माह कैद का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति को उम्मी...
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