बहराइच, जनवरी 15 -- बहराइच, संवाददाता। राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. द्वारा संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में पंचायत निर्वाचक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को बूथ लेबिल अधिकारी द्वारा डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन के दौरान प्रमाणीकरण स्वरूप आधार के अंतिम 4 अंक अवश्य उपलब्ध करायें। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के उपरान्त, जनपद की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम, सम्बन्धी का नाम एवं लिग एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं तो ऐसी दशा में निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के समय सत्यापनोपरान्त, सामान्य रूप से निवास करने वाले ग्राम पंचायत में उस मतदाता का नाम रखते हुए अन्य ग्राम पंचायत से नियमानुसार विलोपित किया जाना है। सी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.