बहराइच, जुलाई 18 -- बहराइच, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने दलित किशोरी के अपरहण, पाक्सो, दलित उत्पीड़न अधिनियम के मामले में दोषसिद्ध युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपराधी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । जरवलरोड थाने के एक गांव निवासी दलित व्यक्ति की 17 वर्षीय पुत्री का 07 सितम्बर 2023 को दोपहर में अपहरण हो गया। बेटी के पिता ने अगले दिन थाने में गोंडा जिले के नगर कोतवाली के शेखनगांव के मजरे मेलेरामपुरवा, गंगापुर निवासी अशरफ पुत्र हशमत अली को नामजद कर अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकोलीगल के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया ...