फरीदाबाद, अगस्त 29 -- नूंह, संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने बहनोई की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी मृतक के रिश्ते में साला लगता है। अदालत ने उसपर करीब 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पेश मामले के अनुसार मामला 2018 का है। दोषी की पहचान गांव शिकरावा निवासी 32 वर्षीय सतपाल के रूप में हुई है। मृतक सूरज के पिता रामचंद ने 4 नवंबर 2018 को पिनगवां थाने में दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके बेटे की हत्या उसके साले सतपाल ने अपने भाइयों कल्लू और रिंकू के साथ मिलकर की। शिकायत के मुताबिक सतपाल ने सूरज को पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़े के बाद बुलाया और पिनगवां के जंगल में गोली मार दी। घायल सूरज को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शिकायत के आधार पर ...