बस्ती, सितम्बर 13 -- बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने दहेज हत्या के पांच साल पुराने मामले में आरोपित पति को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय व लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत किया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के डुहवा गांव निवासी मोहम्मद मोबीन ने अपनी पुत्री वसीमा खातून का निकाह 16 अक्तूबर 2017 को लालगंज थाना क्षेत्र के बरोहिया गांव निवासी मोहम्मद असलम के साथ किया था। 11 दिसंबर 2020 को 3:30 बजे दिन में असलम ने पत्नी वसीमा को कमरे में बंद करके गड़ासे से मारकर हत्या कर दिया और भाग गया। पिता की शिकायत पर थाना लालगंज में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ...